वाराणसी। जनपद के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में आगामी दिनों में महात्मा गाँधी जयन्ती, दशहरा, आदि का त्यौहार मनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ व लोक सेवा चयन आयोग प्रयागराज व संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली एवं विभिन्न अन्य प्रतियोगिता परीक्षा भी आयोजित होना सम्भावित है। उपरोक्त अवसरो पर विभिन्न धार्मिक/राजनैतिक संगठनों द्वारा अपने-अपने कार्यक्रम प्रस्तावित किये जा सकते है।
इस अवसर पर कतिपय अराजक तत्वों द्वारा अपनी गतिविधियों से जन सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था प्रभावित किए जाने के प्रयास की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतएव उक्त के दृष्टिगत जनपद वाराणसी के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा उक्त अवसरों पर अराजक तत्वों द्वारा अपनी गतिवधियों के कारण शांति व्यवस्था प्रभावित किए जाने के प्रयासों पर नियंत्रण स्थापित किए जाने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखवाये जाने के निमित्त जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आदेश अन्तर्गत धारा-144 दण्ड प्रक्रिया सहिता के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित किया है।
31 अक्टूबर, 2021 तक प्रभावी रहेगा आदेश:-
वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क/फेस्कवर का प्रयोग किया जायेगा। सभी प्रकार के आयोजन/कार्यक्रम यथा धार्मिक/राजनैतिक/सामाजिक/सांस्कृतिक आदि कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग के मानको तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सभी प्रकार के आयोजन/कार्यक्रम के दौरान कोविङ-19 के प्रभावी रोकथाम हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित SOP का अनुपालन अनिवार्य रूप सुनिश्चित किया जायेगा। यह आदेश जनपद-वाराणसी के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में 09, सितम्बर 2021 से प्रभावी होकर 31 अक्टूबर, 2021 तक प्रभावी रहेगा। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।