वाराणसी , लोकल न्यूज़ डेक्स । जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की धारा-5 एवं 8 तथा नियमावली के नियम-3 एवं 6 तथा शासकीय अधिसूचना के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि होली पर्व 18 मार्च (शुकवार) के तीन दिन पूर्व पड़ने वाले 15 मार्च (मंगलवार) को रामनगर के दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान खुले रहेंगे तथा उसके एवज में 23 मार्च (बुद्ववार) को दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगे।
होली पर्व 18 मार्च के पूर्व 15 से 17 मार्च तक दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान पूर्वान्ह 8.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक खुले रह सकते हैं, परन्तु इसके पूर्व एवं पश्चात नही। कर्मचारियों से निर्धारित अवधि से अधिक घंटे कार्य लिये जाने पर दोगुने वेतन दर से वेतन का भुगतान करना होगा।