वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा आज कैम्प कार्यालय पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की गयी।
जिला स्तरीय कमेटी की अध्यक्षता करते हुए उन्होंनेे, उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश के अनुसार, मिलावटी खाद्य पदार्थों के उत्पादन व मिलावटी दूध की बिक्री पर प्रभावी रोकथाम की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। ऐसी सामग्री बेचने वालों के खिलाफ विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई करने हेतु सूचित करने और जनसामान्य के द्वारा शिकायत दर्ज कराने हेतु व्हाट्स ऐप नम्बर जारी करने का भी निर्देश दिया।
मिलावट खोरों पर की जाए कार्यवाही:-
जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थ के अलावा, फलों को पकाने के लिए कार्बाइड का प्रयोग, फसलों में अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग, दुधारू पशुओं पर आक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग तथा खाद्य सामग्री तैयार करने हेतु कच्चे माल आदि सभी पर प्रभावी अंकुश लगाने की कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया गया।
हेल्थ सिटी अभियान की हो शुरुआत:-
उन्होंने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि एक सितंबर से 15 सितम्बर तक हेल्दी सिटी के नाम से युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाय। इसमें जिले में खानपान की दुकानो के दुकानदारों, ठेले खोमचे वालों को हाइजीनिक तरीके से सामान तैयार करने, बेचने तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए ट्रेनिंग आयोजित किये जाने का निर्देश दिया। शहर की खान-पान की मशहूर दुकानों के दुकानदारों को भी अलग से ट्रेनिंग कराने पर जोर दिया। इसके अलावा आमजन को भी जागरुक किये जाने की बात कही जिससे मिलावटी खाद्य पदार्थों को खाकर वे बीमार होने से बचें।
खुले में ना बिके खाने पीने के सामान:-
जिले में शराब की दुकानों के आसपास खुले में ठेले आदि पर खाने पीने की चीजें बेचने वालों को हटाने का निर्देश दिया। शहर में बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री तैयार करने वाले जैसे बेकरी, नमकीन, पाम आयल आदि बेचने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश दिया इसी प्रकार सभी होटलों के किचेन की जांच किये जाने का भी निर्देश दिया।नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट फूड वेंडर्स को हाइजीन मेन्टेन करने हेतु जागरूक करने, उनके खाद्य सामग्रियों की सैम्पलिंग आदि कराये जाने पर विशेष जोर दिया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में मिलावटी तथा अनहाइजेनिक तरीके से खाने पीने का सामान बेचने वालों के खिलाफ जानकारी देने में लापरवाही किये जाने पर स्वास्थ्य विभाग, ग्राम पंचायत तथा ब्लाक स्तरीय सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को नोटिस दिये जाने का निर्देश दिया।