वाराणसी। अपर जिला जज (प्रथम) संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने जौनपुर जनपद के सिधवन, रामपुर निवासी आरोपित अरविंद यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें व बंधपत्र देने पर रिहा कारने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा। और चोरी की बाइक बरामदगी के मामले में आरोपित को जमानत मिल गई।
क्या है पूरा मामला ?
कपसेठी थाना क्षेत्र के धौकलगंज निवासी सुधीर गुप्ता ने 20 दिसंबर 2021 को कपसेठी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था की 18 दिसंबर 2021 को उसके घर के सामने उसकी बाइक खड़ी थी। इस बीच रात लगभग 11 बजे किसी ने उसकी बाइक चोरी कर ली है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।
इस बीच 1 मार्च 2022 को जौनपुर जनपद के सुरेरी थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ सुल्तानपुर बाजार के पास गश्त कर रहे थे। उसी दौरान कठवतिया से रामपुर की तरफ एक बाइक सवार आता दिखाई दिया। पुलिस ने जब रुकने का इशारा किया तो वो बाइक मोड़कर भागने की कोशिश किया, लेकिन फिसल कर गिर गया, तभी पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया।
वहीं जब पुलिस ने कागजात मांगा तो वह आनाकानी करने लगा। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उक्त बाइक चोरी की है, जिसे उसने कपसेठी थाना क्षेत्र से चुराया है। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया।