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विश्वेश्वर नाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को।

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Posted On:Tuesday, April 5, 2022

वाराणसी। सोमवार को स्वयंभू लार्ड विशेश्वर और मस्जिद इंतेजामिया कमेटी और सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के द्वारा भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई में सोमवार को अपर सालिसिटर जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह ने केंद्र सरकार की भूमिका की जानकारी दी। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने मामले की सुनवाई की अगली तारख 8 अप्रैल दी है। 

सोमवार को अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने राज्य सरकार का स्टैंड स्पष्ट किया। मंदिर की ओर से वाद मित्र विजयशंकर रस्तोगी ने बहस की कि किसी धार्मिक भवन की प्रकृति का निर्धारण एक हिस्से से नहीं अपितु पूरी संपत्ति के साक्ष्य से तय किया जाएगा। एक हिस्से में बदलाव से पूरी संपत्ति की प्रकृति नहीं बदल सकती। 

वाद मित्र ने कहा कि संपत्ति विवाद पर पूरा साक्ष्य आने के बाद ही उसके धार्मिक चरित्र का निर्धारण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मस्जिद को वक्फ संपत्ति घोषित करने मात्र से उस पर वक्फ कानून लागू नहीं होगा।


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