वाराणसी। शासन ने निजी विद्यालयों में कक्षा एक से आठ के बच्चों की परीक्षा न कराने का कोई आदेश नहीं दिया है। स्कूली शिक्षा की महानिदेशक अनामिका सिंह ने स्पष्ट किया कि तीन सितंबर का यह आदेश बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों के लिए जारी किया गया था। यह आदेश निजी विद्यालयों पर प्रभावी नहीं है।
शासनादेश केवल परिषदीय विद्यालयों के लिए मान्य
बीएसए राकेश सिंह ने मनमाने तरीके से गत दिनों निजी विद्यालयों से भी कक्षा आठ तक परीक्षाएं कराने पर रोक लगा दी थी। यही नहीं उन्होंने गत 27 सितंबर को सेंट जान्स स्कूल (मड़ौली व बरेका)का निरीक्षण किया। दोनों विद्यालयों में परीक्षाएं चल रही है। शासनादेश के उल्लंघन के आरोप में उन्होंने दोनों विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को नोटिस देकर एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा था। नोटिस के बाद जनपद के निजी विद्यालयों में खलबली मच गई। आनन-फानन में निजी विद्यालयों में परीक्षाएं स्थगित कर दी। वहीं दूसरी ओर इस संबंध पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. दीपक मधोक ने इस संबंध में डिप्टी सीएम डा. दिनेश शर्मा व स्कूली शिक्षा की महानिदेशक से मोबाइल फोन से वार्ता की। यही नहीं उन्होंने बीएसए द्वारा परीक्षा करा रहे नोटिस की भी जानकारी दी। डिप्टी सीएम व स्कूली शिक्षा की महानिदेशक ने इसे गंभीरता से लिया। महानिदेशक ने बुधवार को सूबे के बीएसए को जारी परिपत्र में स्पष्ट किया कि तीन सितंबर का शासनादेश बेसिक शिक्षा विभाग से संचालित विद्यालयों के लिए हैं। यह आदेश निजी विद्यालयों पर प्रभावी नहीं है।