-व्यापारी संगठनों के सहमति से सप्ताह के अंत में दो दिन लॉकडाउन
वाराणसी, 15 अप्रैल। वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में कहर बरपा रहे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश शासन ने रात्रि प्रतिबंध (नाइट कर्फ्यू) को और सख्त बना दिया है। प्रदेश शासन के निर्देश पर गुरूवार रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव का निर्देश वाराणसी परिक्षेत्र के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल व पुलिस कमिश्नर ए.सतीश गणेश को मिल चुका है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि निषेधाज्ञा का यह आदेश 30 अप्रैल तक जिले में प्रभावी रहेगा। कोरोना की बढ़ती संक्रमण चेन को तोडऩा के उद्देश्य से आवागमन को नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान आवश्यक वस्तु यानी दूध, दवा, सब्जी, फल आदि की दुकानों को छोड़ अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। दूर-दराज से आवश्यक वस्तु लेकर आने जाने वाले वाहनों को नहीं रोका जाएगा। उधर, कोरोना संक्रमण के भयावह रूप लेते ही अफसरों की पहल पर 60 से अधिक व्यापारिक संगठनों ने शनिवार-रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। पूरे शहर में शुक्रवार रात्रि 9:00 बजे से सोमवार प्रात: 6:00 बजे तक पूर्णतया लॉकडाउन व्यापारी संगठनों की पहल पर रहेगा।