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चीन में सेना का अपमान करना पड़ सकता है महंगा, पारित हुआ नया विधेयक

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Posted On:Saturday, June 12, 2021

China, 11 June, 2021 
 
 
चीन ने एक नया विधेयक पारित किया है जो सैन्य कर्मियों की “मानहानि को प्रतिबंधित करता है। यह 2018 के कानून की एक कड़ी है। चीन के 2018 के कानून के तहत देश के एक लोकप्रिय ब्लॉगर को पिछले साल पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ संघर्ष में मारे गए पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) के सैनिकों को “बदनाम करने” के मामले में हाल में सजा दी गई थी।
 
सरकारी समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ ने खबर दी कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की स्थायी समिति द्वारा गुरुवार को मंजूर विधेयक में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी भी प्रकार से सैनिकों के सम्मान की निंदा या अपमान नहीं करेगा न ही वे सशस्त्र बलों के सदस्यों की साख की निंदा या अपमान करेंगे।
नये विधेयक में सैन्यकर्मियों के सम्मान में बनाए गई पट्टिकाओं को अपवित्र किए जाने को भी प्रतिबंधित किया गया है। नये विधेयक के मुताबिक अभियोजक सैन्यकर्मियों की मानहानि और उनके वैध अधिकारों एवं हितों के उल्लंघन के मामले में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं जिन्होंने उनके कर्तव्यों और मिशनों के प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है तथा समाज के सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुंचाया है।
 
 हांगकांग से संचालित साउथ चाइन मॉर्निंग पोस्ट ने खबर दी कि यह नया कानून क्रांतिकारी “शहीदों की मानहानि को पहले से प्रतिबंधित करने वाले कानूनी उपायों की श्रृंखला में जुड़ा नया उपाय है। इन उपायों में देश की आपराधिक संहिता में सुधार और नायकों एवं शहीदों के संरक्षण के लिए बने 2018 का कानून भी शामिल है।

 

China, 11 June, 2021 
 
 
चीन ने एक नया विधेयक पारित किया है जो सैन्य कर्मियों की “मानहानि को प्रतिबंधित करता है। यह 2018 के कानून की एक कड़ी है। चीन के 2018 के कानून के तहत देश के एक लोकप्रिय ब्लॉगर को पिछले साल पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ संघर्ष में मारे गए पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) के सैनिकों को “बदनाम करने” के मामले में हाल में सजा दी गई थी।
 
सरकारी समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ ने खबर दी कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की स्थायी समिति द्वारा गुरुवार को मंजूर विधेयक में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी भी प्रकार से सैनिकों के सम्मान की निंदा या अपमान नहीं करेगा न ही वे सशस्त्र बलों के सदस्यों की साख की निंदा या अपमान करेंगे।
नये विधेयक में सैन्यकर्मियों के सम्मान में बनाए गई पट्टिकाओं को अपवित्र किए जाने को भी प्रतिबंधित किया गया है। नये विधेयक के मुताबिक अभियोजक सैन्यकर्मियों की मानहानि और उनके वैध अधिकारों एवं हितों के उल्लंघन के मामले में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं जिन्होंने उनके कर्तव्यों और मिशनों के प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है तथा समाज के सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुंचाया है।
 
 हांगकांग से संचालित साउथ चाइन मॉर्निंग पोस्ट ने खबर दी कि यह नया कानून क्रांतिकारी “शहीदों की मानहानि को पहले से प्रतिबंधित करने वाले कानूनी उपायों की श्रृंखला में जुड़ा नया उपाय है। इन उपायों में देश की आपराधिक संहिता में सुधार और नायकों एवं शहीदों के संरक्षण के लिए बने 2018 का कानून भी शामिल है।


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