Pakistan, 1 June, 2021
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया पर पाकिस्तान में कंट्रोल करने की तैयारी की आशंका है। सरकार ने वहा मीडिया को लेकर नए नियम का एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसका विरोध हो रहा है। विपक्षी दलों पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने नए कानून के प्रस्ताव को मीडिया मार्शल लॉ करार देते हुए कहा है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक का नियम है। इमरान खान की सरकार पाकिस्तान मीडिया डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 लाना चाहती है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पीएमएल-एन की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा कि यह मीडिया पर नियंत्रण की कोशिश है। इसके जरिए सरकार मीडिया संस्थानों को अपना मुखपत्र बना लेना चाहती है या फिर उन्हें बंद होना पड़ेगा।
पाकिस्तान सरकार ने इस नए कानून के तहत मीडिया से जुड़े पिछले कई कानूनों के विलय का प्रस्ताव रखा है। इस नए कानून के तहत प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया तक की नियमावली तय की जाएगी। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि नए कानून के तहत एक अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जो देश में सभी तरह के मीडिया की नियमावली तय करेगी। नए नियमों के तहत देश में अखबार और डिजिटल मीडिया के संचालन के लिए भी टीवी चैनलों की तरह ही लाइसेंस की जरूरत होगी। इस ड्राफ्ट में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, यूट्यूब चैनलों, वीडियो लॉग्स आदि को लेकर भी नियमावली तय करने की बात कही गई है।