जो बाइडन प्रशासन द्वारा लिया गया एक नया फैसला एक और इमीग्रेशन फ्रेंडली कदम है, जिसकी वजह से अब एच -1 बी वीजा धारकों के जीवनसाथी को आटोमेटिक वर्क परमिट प्रदान करने के लिए सहमती मिल गई है. बता दें कि इस एक बड़े कदम से हजारों भारतीय-अमेरिकी महिलाओं को फायदा होगा.
इस संबंध में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा क्लास-एक्शन मुकदमे में समझौता किया गया था, जिसे अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन (AILA) ने इस गर्मी में अप्रवासी जीवनसाथी की ओर से दायर किया था.
AILA के जॉन वासडेन ने कहा है, "यह (एच -4 वीजा धारक) एक ऐसा समूह है जो हमेशा ईएडी (रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज) के आटोमेटिक एक्सटेंशन के लिए हमेशा अपना टेस्ट देता है, लेकिन एजेंसी ने पहले उन्हें उस लाभ से प्रतिबंधित कर दिया था और उन्हें पुनर्प्राधिकरण के लिए इंतिजार करने के लिए मजबूर किया. इस वजह से लोग परेशानियों का सामना कर रहे थे. वे बिना किसी वैध कारण के अपनी अच्छी भुगतान वाली नौकरियों को खो रहे थे, जिससे उन्हें और अमेरिकी व्यवसायों को नुकसान हो रहा था."
मुकदमे ने अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा (USCIS) नीति को सफलतापूर्वक उलट दिया है, जिसने एच -4 पत्नियों को स्टैंड-अलोन ईएडी अनुप्रयोगों के लंबित रहने के दौरान उनके रोजगार प्राधिकरण को आगे बढ़ने से रोक दिया था.