जम्मू-कश्मीर,24 मई | जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत ब्लैक फंगस (म्यूकोर्मिकोसिस) को महामारी घोषित कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार म्यूकोर्मिकोसिस की जांच, निदान, प्रबंधन के लिए दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। जिला स्तर के मुख्य अधिकारियों और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को संदिग्ध और पुष्ट मामलों की रिपोर्ट करना अनिवार्य किया जाए
सरकार के आज्ञा का उल्लंघन के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी या संबंधित जिले के अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला समिति का गठन होगा।, जिसमें आंतरिक चिकित्सा, नेत्र विज्ञान, जीएनटी और महामारी विशेषज्ञ किसी भी अवज्ञा की समीक्षा करने के लिए अधिकृत होंगे। अवज्ञा साबित होने पर व्यक्ति, संस्था या संगठन को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।
इसमें कहा गया है कि निदेशक स्वास्थ्य सेवा जम्मू-कश्मीर की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन, ब्लैक फंगस के संबंध में कोई सूचना या सामग्री नहीं फैलाएगा।
बता दें कि जीएमसी जम्मू में ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत हो चुकी है। पुंछ निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित था। अधिकारियों के अनुसार यहां के सरकारी डेंटल कॉलेज में एक गंभीर संदिग्ध मामला भी पाया गया है।
जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम ने रविवार को कहा कि प्रशासन ने 18-45 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण में तेजी लाने का फैसला किया है