मुंबई, न्यूज हेल्पलाइन 24 दिसंबर, कोरोना महामारी के दौरान होटल बंद थे, ऐसे समय में जब लोग ऑनलाइन खाना मंगवा रहे थे। अब कोरोना कम है। फिर भी लोगों का ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने का क्रेज कम नहीं हुआ है। लेकिन अब नए साल से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना आपके लिए महंगा हो सकता है।
फूड डिलीवरी ऐप पर खाना ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को अब पांच फीसदी टैक्स देना होगा। केंद्र सरकार ने Zomato और Swiggy जैसे फूड डिलीवरी ऐप पर पांच फीसदी टैक्स लगाया है। नया नियम 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा।
लंबे समय से ऐसे फूड डिलीवरी ऐप को गुड्स सर्विस टैक्स (जीएसटी) के तहत लाने की मांग की जा रही थी। 17 सितंबर की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। तदनुसार, नया नियम नए साल के पहले दिन लागू होगा।
कानूनी तौर पर यह पांच फीसदी टैक्स उपभोक्ता के सिर पर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि सरकार यह टैक्स फूड डिलीवरी कंपनी से वसूल करेगी। लेकिन ये फूड डिलीवरी ऐप ग्राहक से किसी भी रूप में पांच फीसदी टैक्स वसूल सकते हैं