South Africa, 8 June, 2021
60 लाख रुपये की धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में आरोपी महात्मा गांधी की 56 वर्षीय परपोती को डरबन की एक अदालत ने सात साल जेल की सजा सुनाई है। सोमवार को कोर्ट ने आशीष लता रामगोबिन को दोषी करार दिया।
उन पर व्यवसायी एसआर महाराज को धोखा देने का आरोप लगाया गया था, जब उन्होंने भारत से एक गैर-मौजूद खेप के लिए आयात और सीमा शुल्क को कथित रूप से समाशोधन के लिए 6.2 मिलियन रुपये दिए थे। जिसके बदले उन्हें मुनाफे में हिस्सा देने का वादा किया गया था।
जब 2015 में लता रामगोबिन के खिलाफ मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण (एनपीए) के ब्रिगेडियर हंगवानी मुलौदज़ी ने कहा था कि उन्होंने संभावित निवेशकों को यह समझाने के लिए कथित रूप से जाली चालान और दस्तावेज प्रदान किए थे कि भारत से लिनन के तीन कंटेनर भेजे जा रहे थे।