मुंबई, 4 मई, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल, राजीव गांधी हत्याकांड में आरोपी ए जी पेरारिवलन की रिहाई पर राज्य कैबिनेट के फैसले से बंधे हैं। पेरारिवलन ने राजीव गांधी हत्याकांड में 36 साल की सजा काट ली है और दया याचिका भेजने की उसकी कार्यवाही को अस्वीकार कर दिया गया है। कोर्ट ने केंद्र के इस सुझाव से सहमत होने से इनकार कर दिया कि अदालत को इस मुद्दे पर राष्ट्रपति के फैसले तक इंतजार करना चाहिए।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने केंद्र को बताया कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत तमिलनाडु कैबिनेट द्वारा दी गई सहायता और सलाह के लिए बाध्य हैं, जबकि केंद्र को अगले सप्ताह तक अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम उसे जेल से रिहा करने का आदेश पारित करेंगे क्योंकि आप गुण-दोष के आधार पर इस मामले पर बहस करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं जो संविधान के खिलाफ हो रहा है और हमें संविधान का पालन करना होगा।