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Covid-19 Guidelines में राहत प्रदान करने के लिए केंद्र ने लिखा राज्यों को पत्र, जारी रहेगा मास्क का प्रतिबंध

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Posted On:Wednesday, March 23, 2022

नई दिल्ली, 23 मार्च (न्यूज़ हेल्पलाइन)      केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज बुधवार 23 मार्च को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सलाह दी है कि वे कोविड रोकथाम उपायों (Covid-19 Guidelines) के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दिशानिर्देशों को उचित रूप से बंद करने पर विचार करें। हां, फेस मास्क के उपयोग सहित कोविड की रोकथाम के उपायों पर सलाह आगे भी जारी रहेगी।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र (Covid-19 Guidelines) में कहा है कि जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के निर्देश पर 24 मार्च, 2020 से गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन अधिनियम, (डीएम अधिनियम) 2005 के तहत  देश में COVID-19 की नियंत्रण के लिए आदेश और दिशानिर्देश जारी कर रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन (UTS) के साथ निकट समन्वय में कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व वैश्विक संकट से निपटने के लिए विभिन्न सक्रिय कदम उठाए हैं।

पिछले 24 महीनों में, महामारी के प्रबंधन (Covid-19 Guidelines) के विभिन्न पहलुओं जैसे निदान, निगरानी, ​​संपर्क ट्रेसिंग, उपचार और टीकाकरण, अस्पताल के बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण क्षमता विकसित की गई है और आम जनता में COVID पर जागरूकता का अब उच्च स्तर है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपनी क्षमताओं और प्रणालियों को विकसित किया है और महामारी के प्रबंधन के लिए अपनी विस्तृत राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों की विशिष्ट योजनाओं को लागू किया है। पिछले सात हफ्तों में या तो मामलों की संख्या में भारी गिरावट आई है। देश में अब कुल केसलोड केवल 23,913 है और दैनिक सकारात्मकता दर घटकर 0.28% हो गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त प्रयासों से कुल 181.56 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है।

पत्र में आगे कहा गया है कि स्थिति में समग्र सुधार और महामारी से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए, NDMA ने निर्णय लिया है कि COVID रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, मौजूदा MHA आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम- I (ए) दिनांक 25 फरवरी, 2022 की समाप्ति के बाद, गृह मंत्रालय द्वारा आगे कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) COVID रोकथाम उपायों पर सलाह देता है, जिसमें फेस मास्क और हाथ की स्वच्छता का उपयोग शामिल है, महामारी के लिए समग्र राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन करना जारी रखेगा।

पत्र (Covid-19 Guidelines) में यह भी कहा गया है कि बीमारी की प्रकृति को देखते हुए हमें अभी भी स्थिति से सतर्क रहने की जरूरत है। जहां भी मामलों की संख्या में कोई वृद्धि देखी जाती है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समय-समय पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह के अनुसार स्थानीय स्तर पर त्वरित और सक्रिय कार्रवाई करने पर विचार कर सकते हैं। इसलिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह है कि वे कोविड रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (DISASTER MANAGEMENT ACT) के तहत आदेशों और दिशानिर्देशों को जारी करने को उचित रूप से बंद करने पर विचार करें। 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऐसे एसओपी/परामर्शों का पालन करना जारी रख सकते हैं जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा समय-समय पर कोविड रोकथाम उपायों, टीकाकरण और अन्य संबंधित पहलुओं के लिए जारी किए गए हैं या जारी किए जा रहे हैं, जिसमें COVID ​​​​उपयुक्त व्यवहार का पालन करना शामिल है।


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