नई दिल्ली, 17 जनवरी (न्यूज़ हेल्पलाइन) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी खुफिया अधिकारियों को कथित रूप से संवेदनशील जानकारी की आपूर्ति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में एक पत्रकार की 48.21 लाख रुपये की आवासीय संपत्ति कुर्क की है।
ईडी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा की संपत्ति कुर्क करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है। पिछले साल जुलाई में एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए शर्मा को पिछले सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले में जमानत दे दी थी।
एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि "पत्रकार शर्मा ने पारिश्रमिक के बदले में चीनी खुफिया अधिकारियों को देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से समझौता करते हुए गोपनीय और संवेदनशील जानकारी की आपूर्ति की थी।”
“पत्रकार राजीव शर्मा को पारिश्रमिक महिपालपुर स्थित एक शेल कंपनी द्वारा प्रदान किया जा रहा था, जिसे एक नेपाली नागरिक शेर सिंह उर्फ राज बोहरा के साथ झांग चेंग उर्फ सूरज, झांग लिक्सिया उर्फ उषा और किंग शी जैसे चीनी नागरिक चला रहे थे।”
ईडी ने अपने बयान में कहा, "यह चीनी कंपनी राजीव शर्मा जैसे व्यक्तियों के लिए पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए चीनी खुफिया एजेंसियों के लिए एक नाली के रूप में काम कर रही थी।"
ईडी ने दावा किया कि पारिश्रमिक का भुगतान वाहकों के साथ-साथ नकद जमा के माध्यम से नकद में किया जा रहा था।
ईडी ने आरोप लगाया कि नकद में पारिश्रमिक प्राप्त करने के अलावा, शर्मा ने आपराधिक गतिविधियों में अपनी संलिप्तता को छिपाने के लिए अपने दोस्त के बैंक खाते का उपयोग करके भी पैसे प्राप्त किए। उन्हें विभिन्न भुगतान वाली विदेशी यात्राओं के रूप में पारिश्रमिक भी मिला, जो चीनी खुफिया एजेंटों द्वारा व्यवस्थित किए गए थे।
बात दें, केंद्रीय जांच एजेंसी का मामला 2020 में शर्मा के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दायर दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी पर आधारित है। पत्रकार को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 14 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया था और उनपर भारतीय सेना की तैनाती और देश की सीमा रणनीति के बारे में चीनी खुफिया अधिकारियों को जानकारी देने का आरोप लगाया था।