श्रीनगर, 17 जुलाई 2021
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पशु और भेड़ पालन के प्रमुख सचिव नवीन कुमार चौधरी ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि आगामी ईद-उल-अधा पर गोजातीय जानवरों की बलि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है जबकि उन्होंने पशु कल्याण कानूनों के अनुसार जानवरों का वध करने का आदेश दिया है।
जम्मु कश्मीर के पशु और भेड़ पालन के संभागीय आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों पर नवीन कुमार चौधरी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस ईद-उल-अधा में पशु कल्याण कानूनों के अनुसार पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, परिवहन सहित गोजातीय पशु कल्याण नियम, 1978, पशु परिवहन (संशोधन) नियम, 2001, स्लॉटर हाउस नियम, 2001, नगरपालिका कानून और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जानवरों के वध के लिए निर्देश के अनुसार जानवरों का वध किया जाए।
आदेश में जानवरों की अवैध हत्या को रोकने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है वहीं चौधरी के हवाले से कहा कि एडवाइजरी को "प्रतिबंध आदेश के रूप में गलत तरीके से पेश किया गया है"।
उन्होंने कहा, "यह सिर्फ एक एडवाइजरी है, प्रतिबंध आदेश नहीं है और इसे पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी किया गया है जिसमें संबंधितों को पशु कानूनों का पालन करने के लिए कहा गया है और इसे निदेशक योजना द्वारा अग्रेषित किया गया है।"
हालांकि, उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार वध किया जाना चाहिए और गोजातीय जानवरों का अवैध परिवहन और सड़क पर जानवरों का वध किया जाने पर कार्रवाई की जाएगी।चौधरी ने आगे कहा कि यह एडवाइजरी सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है।
वहीं एक अलग सरकारी हैंडआउट में भी पशु और भेड़ पालन के निर्देश पर स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि गोजातीय जानवरों के वध पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।