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उत्तराखंड सरकार ने 2024 तक अवैध मलिन बस्तियों को नहीं हटाने का फैसला किया

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Posted On:Tuesday, August 17, 2021

देहरादून (उत्तराखंड), 17 अगस्त 2021  उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कैबिनेट बैठक के दौरान शहरी विकास विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें 2024 तक राज्य की लगभग 584 अवैध झुग्गियों को नहीं हटाया जाएगा।
 
 फैसला अवैध झुग्गियों में 1.80 लाख घरों में रहने वाले 11 लाख लोगों को राहत देने का फैसला लिया।नैनीताल हाईकोर्ट ने इन बस्तियों को हटाने का आदेश दिया था लेकिन 2018 में दंडात्मक कार्रवाई को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कानून बना दिया। यह स्थगन अवधि अक्टूबर में समाप्त होने वाली थी और अब इसे तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
 
 उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उधम सिंह नगर जिले में पुनर्वासित बंगाली समुदाय को जारी जाति प्रमाण पत्र से "पूर्वी पाकिस्तान" (पूर्वी पाकिस्तान) शब्द को हटाने का भी फैसला किया था।मंत्रिमंडल ने विधानसभा के मानसून सत्र में पेश करने के लिए 5300 करोड़ के अनुपूरक बजट को हरी झंडी दिखाई है।
 
सचिवालय में सोमवार शाम मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 21 प्रस्ताव रखे गए। इनमें से 20 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। विधानसभा सत्र आहूत होने से मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल ने राज्य के 63 शहरी निकायों में मौजूद मलिन बस्तियों में अतिक्रमण हटाने पर रोक के फैसले को आगे बढ़ा दिया। इसे पहले तीन साल के लिए यानी 2021 तक बढ़ाया गया। अब यह अवधि 2024 तक बढ़ाने का निर्णय किया गया। अगले विधानसभा चुनाव के लिहाज से सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।
 


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