वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आदेश देते हुआ कहा है कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को ज़िले के सभी प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। बता दें कि जनपद स्थित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों पर उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 लागू है। अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत 02 अक्टूबर, महात्मा गाँधी जयन्ती पब्लिक हॉलिडे के रूप में घोषित है।
ऐसे में वाराणसी ज़िले में आगामी 2 अक्टूबर गांधी जयंती को दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम,1962 के अन्तर्गत ऐसी दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान जिन्हें अधिनियम की धारा-5 एवं धारा-8 से छूट प्राप्त है जैसे भोजन, जलपान, सामाचार पत्र, औषधियों, चिकित्सकीय एवं शल्य उपकरणों, शाक-सब्जी, मिठाई, दूध, फूल, पान एवं सुपारी, मांस, ताजे फल इत्यादि की दुकानें खुलेंगी। इसके अतिरिक्त अन्य सभी दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान महात्मा गाँधी जयन्ती के अवसर पर 02 अक्टूबर शनिवार को पब्लिक हॉलिडे होने के कारण बंद रखें जायेंगे।