ताजा खबर

गंगा में इफ्तार पार्टी मामले में 8 आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत

Photo Source : Google

Posted On:Friday, May 15, 2026

बनारस न्यूज डेस्क: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी में गंगा नदी पर नाव में इफ्तार पार्टी आयोजित करने और कथित तौर पर नदी में खाने का बचा हुआ सामान फेंकने के आरोप में गिरफ्तार 8 मुस्लिम युवकों को जमानत दे दी है। अदालत ने अलग-अलग आदेशों में यह राहत प्रदान की। न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला ने पांच आरोपियों को, जबकि न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने तीन अन्य आरोपियों को जमानत मंजूर की।

जिन आरोपियों को जमानत मिली है उनमें मोहम्मद आजाद अली, मोहम्मद तहसीम, निहाल अफरीदी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद अनस, मोहम्मद समीर, मोहम्मद अहमद रजा और मोहम्मद फैजान शामिल हैं। इससे पहले वाराणसी की सत्र अदालत और सीजेएम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसके बाद आरोपियों ने हाई कोर्ट का रुख किया था।

यह मामला 17 मार्च का है, जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रजत जायसवाल की शिकायत पर वाराणसी पुलिस ने कार्रवाई की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी गंगा नदी में नाव पर बैठकर इफ्तार के दौरान चिकन बिरयानी खा रहे थे और बचा हुआ भोजन नदी में फेंक रहे थे, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिनमें धार्मिक भावनाएं भड़काने, सार्वजनिक उपद्रव फैलाने और जल स्रोत को प्रदूषित करने जैसी धाराएं शामिल थीं। साथ ही जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई थी। फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है और शेष आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर भी अदालत में विचार किया जा सकता है।


बनारस और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. banarasvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.