वाराणसी। वार्ड-दशाश्वमेध के अंतर्गत श्री राजू सोनकर पुत्र श्री पेड़ा लाल, आनंती गेस्ट हाउस के सामने, सोनिया रोड, वाराणसी पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये जी.+2 तलों का निर्माण करते हुए तृतीय तल पर शटरिंग के किए गए अवैध निर्माण के विरुद्ध उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अंतर्गत सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दिनाँक 17-09-2020 को नोटिस कार्यवाही की गयी। पक्ष द्वारा काफी समय व्यतीत होने के उपरांत भी शमन मानचित्र नहीं दाखिल किया गया है, उक्त अवैध निर्माण के विरुद्ध दिनाँक 17-05-2022 को ध्वस्तिकरण आदेश पारित किया गया।
अवैध निर्माण के विरुद्ध आज दिनाँक 27-06-2022 को पूर्वान्ह 11:30 बजे से प्रारम्भ होकर अपराह्न 5:30 बजे तक मौके पर ध्वस्तिकरण कराया गया।
कार्यवाही के दौरान गैंगमैन का दस्ता एवं जे0सी0बी0 ब्रेकर मशीन से जी+3 निर्मित व्यावसायिक भवन का बड़ा हिस्सा ध्वस्त कराया गया।
कार्यवाही के दौरान श्री परमानंद यादव (संयुक्त सचिव), श्री सिंह गौरव जय प्रकाश (क्षेत्रीय ज़ोनल अधिकारी), श्री देवचन्द्र राम (अनु-सचिव), सी0बी0 दीक्षित (सहायक अभियंता), श्री रामचन्द्र (क्षेत्रीय अवर अभियंता), श्री पी0एन0 दुबे, श्री प्रमोद तिवारी (अवर अभियंतागण) सहित थानाध्यक्ष सिगरा एवं सिगरा थाने की पुलिस फोर्स मौके पर उपस्थित रहे।