वाराणसी। उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड वाराणसी के द्वारा सीबीसी योजनान्तर्गत एक मुश्त
समाधान योजना के अन्तर्गत पूर्व में वितरित ऋणों की धनराशि जमा किये जाने हेतु 01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2022 तक एक वर्ष के लिये बढ़ायी गयी है।
उक्त जानकारी देते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी यूपी सिंह ने बताया कि जनपद के समस्त उद्यमियों/इकाइयों जिनके द्वारा अपना बकाया एक मुश्त समाधान योजना में नहीं जमा किया गया है, वे 31 दिसम्बर तक समस्त अवशेष मूलधन जमा करते हुए ब्याज माफी का लाभ प्राप्त कर सकते है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजना रू० 25 लाख से बढ़ाकर रू0 50 लाख रूपया कर दिया गया है। अधिक जानकारी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।