वाराणसी l मिर्जामुराद पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं l न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिविजन कोर्ट संख्या 4 के आदेश के बाद भी वादी मुकदमा हसन अली बनाम खदेरू जायसवाल का मुकदमा मिर्जामुराद पुलिस के ओर से नहीं लिखा जा रहा है। जबकि कोर्ट ने 9 सितंबर को ही आदेश कर दिया है 20 दिन बीतने के बाद भी वादी का मुकदमा आखिर किसके प्रभाव में आकर नही लिखा जा रहा है जबकि कोर्ट के द्वारा कई बार रिपोर्ट मांगने के बाद भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना किया जा रहा है । थाना प्रभारी मिर्जामुराद की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे एक तेजतर्रार एसएचओ होने के बाद भी थाना प्रभारी आखिर किसके दबाव में आकर वादी मुकदमा का मुकदमा पंजीकृत नहीं कर रहे हैं। आखिर अब किसके आदेश का पालन करेंगे जब न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है, तो आखिर किसके आदेश का पालन करेंगे l बार-बार रिमाइंडर और प्रगति रिपोर्ट मांगने के बाद भी न्यायालय को कोई भी प्रगति रिपोर्ट थाना के द्वारा नहीं दिया जा रहा है ।
आपको ये भी बताते चले कि बीते मुहर्रम को ताजिया निकालने के विवाद दो पेड़ तोड़ने को लेकर मिर्जामुराद थाना क्षेत्र में विवाद हुआ था जिसमे एक पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई थी जब दूसरे पक्ष का मुकदमा नही लिखा गया तो दूसरा पक्ष ने न्यायालय का रुख किया हुआ था।