वाराणसी, 21 जून 2021 | कोरोना की दूसरी लहर में 28 अप्रैल से बंद वाराणसी के सभी मॉल 54 दिन बाद सोमवार से खुल जाएंगे। मॉल के अंदर कोविड लाइन का पालन हर हाल में अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शहरवासी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना भी खा सकेंगे। मास्क और सामाजिक दूरी का पालन और प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग आदि जांच पड़ताल के बाद ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके लिए रेस्टोरेटों में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, हालांकि मल्टीप्लेक्स के लिए लोगों को अभी इंतजार करना होगा।
छावनी स्थित मॉल प्रबंधक दिशांत शर्मा ने बताया कि कोविड गाइडलाइन के तहत ही लोगों को मॉल में प्रवेश दिया जाएगा। मॉल के सिनेमा प्रबंधक मनीष गुप्ता ने बताया कि अभी मल्टीप्लेक्स के लिए लोगों को इंतजार करना होगा। उधर, भेलूपुर स्थित मॉल प्रबंधक कृष्णा कुमार पांडेय ने बताया कि अभी जिला प्रशासन की ओर से कोई आदेश नहीं आया है। हालांकि मॉल संचालन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
वाराणसी रेस्टोरेंट आनर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी रोहित पाठक ने बताया कि रेस्टोरेंट से अब तक सिर्फ होम डिलिवरी की छूट थी लेकिन, अब आदेश मिला है कि रेस्टारेंट में बैठकर ग्राहक खाना सकेंगे। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रेस्टोरेंट कारोबार से जुड़े अन्य कारोबारियों ने कोविड गाइडलाइन को प्राथमिकता में रखते हुए संचालन करने की तैयारी शुरू कर दी है। रेस्टोरेंट के अंदर सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए विशेष इंतजाम भी किया जा रहा है।
रात नौ बजे तक खुलेंगी दुकानें, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश
कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार से प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार वाराणसी के मॉल और रेस्टोरेंट खुलेंगे। उधर, कोरोना कर्फ्यू में भी दो घंटे की कमी रहेगी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने स्थानीय स्तर पर आदेश जारी कर दिया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोराना कर्फ्यू में सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक छूट रहेगी। कोविड प्रोटोकाल के अनुसार मॉल और रेस्टारेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। इसके अलावा पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन को छूट दी गई है।
शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट और माल में कोविड हेल्प डेस्क आवश्यक होगा। इसमें इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाएगा। भीड़ आदि को एकत्र नहीं होने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग करती रहेगी।