दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगा मामले में कथित बड़ी साजिश से जुड़े UAPA केस के आरोपी उमर खालिद की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका पर भी पुलिस से जवाब मांगा है।
मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। इसी दिन दिल्ली दंगा मामले में सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। उमर खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
उमर खालिद की जमानत याचिका इससे पहले कई बार खारिज हो चुकी है। 4 जुलाई को निचली अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम दोनों की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि UAPA मामलों में जमानत से जुड़े कानूनी सवालों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच के पास भेजा है, इसलिए इस पहलू पर भी विचार आवश्यक है।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोप लगाया है कि फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश थी और जांच एजेंसियों ने इसी आधार पर UAPA के तहत कार्रवाई की। वहीं, आरोपियों की ओर से लगातार यह दलील दी जाती रही है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर लंबे समय तक हिरासत में रखना उचित नहीं है।
उमर खालिद की ओर से दाखिल अंतरिम जमानत याचिका में कुछ विशेष परिस्थितियों का हवाला दिया गया है। अब दिल्ली हाईकोर्ट पुलिस के जवाब और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे का फैसला करेगा।
फिलहाल इस मामले में अदालत की कार्यवाही पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि यह मामला दिल्ली दंगों की जांच और UAPA कानून के तहत जमानत के मुद्दे से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला माना जा रहा है।