बनारस न्यूज डेस्क: वाराणसी के दालमंडी इलाके में चौड़ीकरण के काम से पहले प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। नगर निगम जहां बकाया टैक्स को लेकर सख्त दिख रहा है, वहीं अब वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने भी बड़ी कार्रवाई की है। लंबे समय से बिना नक्शा पास कर बनाए गए 12 मकानों को अवैध घोषित कर दिया गया है और मकान मालिकों को तीन दिन में जगह खाली करने का आदेश दिया गया है। इससे पहले नगर निगम ने टैक्स न चुकाने वाले 151 मकान मालिकों को 15 दिन का नोटिस दिया था।
विकास प्राधिकरण ने चौड़ीकरण से पहले इलाके का सर्वे शुरू कर दिया है। जिन मकानों का अधिग्रहण या मुआवजा तय होना है, उनकी जांच की जा रही है। इसी जांच में यह सामने आया कि 12 मकान ऐसे हैं, जिनका नक्शा कभी पास ही नहीं हुआ। इसलिए इन्हें अवैध करार देते हुए खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अधिकारियों का कहना है कि तय समय में कार्रवाई न करने पर विधिक कदम उठाए जाएंगे और अवैध मकान मालिकों को मुआवजा भी नहीं मिलेगा।
वीडीए के जोनल अधिकारी सौरभ कुमार के अनुसार, चौड़ीकरण से पहले सभी विभाग अपनी-अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अवैध निर्माण पर किसी को भी राहत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि “तीन दिन के भीतर मकान खाली नहीं करने पर बुलडोज़र चलाया जाएगा और किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी।” दालमंडी में यह चौड़ीकरण वाराणसी के सबसे बड़े विकास कार्यों में से एक माना जा रहा है।
दालमंडी में 17.5 मीटर चौड़ी सड़क तैयार की जा रही है, जिसमें दोनों तरफ 8.5 मीटर का विस्तार किया जाएगा। करीब ₹225 करोड़ की लागत से बनने वाली यह सड़क श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी होगी। 187 भवनों को अधिग्रहण के लिए चिह्नित किया गया है और आठ मकानों की रजिस्ट्री लगभग पूरी हो चुकी है। इस काम के पूरा होने पर जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी और शहर को एक नया सुगम रास्ता मिलेगा।