बनारस न्यूज डेस्क: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने वाराणसी की स्पेशल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। यह मामला पिछले साल सिख समुदाय को लेकर दिए गए उनके विवादित बयान से जुड़ा है। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने, कर (स्टील का कड़ा) पहनने और गुरुद्वारे जाने की अनुमति नहीं है।
इस बयान के खिलाफ नवंबर 2024 में याचिका दाखिल हुई थी जिसे पहले MP/MLA कोर्ट ने खारिज कर दिया। बाद में नगेश्वर मिश्रा ने वाराणसी सत्र न्यायालय में रिविजन याचिका दायर की, जिसे 21 जुलाई 2025 को स्पेशल जज ने स्वीकार कर लिया। इसी आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 3 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब हाल ही में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। इसका मतलब है कि अब यह मामला सीधे वाराणसी MP/MLA कोर्ट में आगे बढ़ेगा।
कांग्रेस नेता को इस कानूनी लड़ाई में झटका लगा है। अब वाराणसी कोर्ट में रिविजन याचिका की सुनवाई होगी। राहुल गांधी के लिए यह मामला सियासी और कानूनी, दोनों ही मोर्चों पर चुनौती साबित हो सकता है।