बनारस न्यूज डेस्क: दालमंडी सड़क चौड़ीकरण के तहत चिह्नित अवैध निर्माण को ध्वस्त करने मंगलवार देर शाम वीडीए और प्रशासन की टीम पहुंची। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के बाद वीडीए के जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति की तहरीर पर चौक पुलिस ने मो. सालिम, इमरान उर्फ बब्लू समेत नामजद और 30 अज्ञात महिला एवं पुरुषों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
वीडीए अधिकारी ने बताया कि उक्त निर्माण पर पहली बार नोटिस छह मार्च 1984 को जारी किया गया था। यह नोटिस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए था। लेकिन मकान मालिकों की ओर से न तो शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया और न ही भू स्वानित्व प्रमाणपत्र दिखाया गया।
तत्कालीन संयुक्त सचिव और जोनल अधिकारी ने चार जुलाई 1984 को अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया था। इसके बावजूद यह निर्माण बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के खड़ा रहा और अब तक हटाया नहीं गया।
19 नवंबर 2025 को जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग के साथ वीडीए की टीम जब अवैध निर्माण ध्वस्त करने पहुंची, तो काजीपुरा कला निवासी मो. सालिम, इमरान और अन्य लोगों ने विरोध किया। प्रशासन ने मामले की जांच और कार्रवाई जारी रखने का निर्णय लिया है।