बनारस न्यूज डेस्क: उपायुक्त (प्रशासन) राज्यकर ने बताया कि जीएसटी दरों में कमी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्यकर विभाग के सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों के व्यापारियों से व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें घटी हुई दरों के बारे में अवगत करा रहे हैं। खरीदारों को भी सूचित किया जा रहा है कि ऐसे व्यापारियों के खिलाफ सूचना दें जो बिल में छूट नहीं दे रहे हैं। जीएसटी में छूट न देने वाले व्यापारियों के खिलाफ विभाग विशेष अभियान चला कर कार्रवाई करेगा।
विशेष रूप से दवाओं पर छूट को लेकर सभी हेल्थ सेंटर और दवा की दुकानों में खरीदारों को कर में छूट देना अनिवार्य है। राज्यकर विभाग के अधिकारी व्यापारियों को इसकी जानकारी दे रहे हैं और खरीदारों को भी जागरूक किया जा रहा है। यदि कोई हेल्थ सेंटर या दवा व्यापारी बिल में छूट नहीं देता है, तो उसके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
औषधि निरीक्षक और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि दवाओं का मूल्य निर्धारण और उपलब्धता बनाए रखना भारत सरकार की एजेंसी, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India) का कार्य है। इस कदम से न सिर्फ व्यापारियों में सही प्रैक्टिस बढ़ेगी, बल्कि खरीदारों को भी उचित कर छूट का लाभ मिलेगा।