शिलांग: वर्ष 2025 के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद शिलांग सत्र न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। पूर्वी खासी हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक स्यिम ने पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी ने अदालती आदेश का पालन करते हुए आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इंदौर निवासी ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मई 2025 में मेघालय के सोहरा (चेरापूंजी) में हनीमून यात्रा के दौरान कथित तौर पर उनकी नवविवाहित पत्नी द्वारा रची गई साजिश के तहत हत्या कर दी गई थी।
इससे पूर्व मेघालय उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी प्रक्रिया में तकनीकी खामियों को आधार बनाते हुए सोनम की जमानत को बरकरार रखा था। हालांकि, राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने सुनवाई करते हुए 23 जुलाई को निचली अदालत व उच्च न्यायालय के जमानत आदेश को निरस्त कर दिया। शीर्ष अदालत ने हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि यदि मामले का विचारण छह महीने की तय सीमा के भीतर पूरा नहीं होता है, तो आरोपी कानून के प्रावधानों के अनुसार पुनः जमानत याचिका दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगी।
इस जघन्य हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने जून 2025 में वेई सॉडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई से मृतक का क्षत-विक्षत शव बरामद किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और तीन अन्य भाड़े के हत्यारों के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत 790 पन्नों का विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया था।