बनारस न्यूज डेस्क: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को कान्ट थाना में दर्ज धोखाधड़ी मामले में अपर जिला जज (प्रथम) देवकांत शुक्ला की अदालत ने सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने पवन सिंह को निर्देश दिया है कि वे यह लिखित वादा करेंगे कि जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे और संबंधित साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित या आतंकित नहीं करेंगे।
मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, नदेसर के होटल और टूर एंड ट्रैवल्स व्यवसायी विशाल सिंह ने दावा किया कि वर्ष 2017 में उनकी मुंबई में फिल्म निर्माता प्रेमशंकर राय और उनकी पत्नी सीमा राय से मुलाकात हुई थी। उन्होंने भोजपुरी फिल्म में निवेश कर मुनाफा कमाने का प्रस्ताव दिया।
विशाल सिंह ने बताया कि फिल्म निर्माण और उसमें पवन सिंह को लेने का खर्च यूपी सरकार की सब्सिडी के माध्यम से वापस मिलने का प्रलोभन दिया गया। करोड़ों रुपये का निवेश करने के बाद, जब विशाल ने मुनाफा और निवेश की राशि मांगी तो प्रेमशंकर और सीमा राय ने इनकार कर दिया। दबाव डालने पर उन्हें मात्र 12 लाख रुपये लौटाए गए और पैसे की मांग करने पर प्रेमशंकर और पवन सिंह ने जान से मारने की धमकी दी।
पवन सिंह ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया। उनके वकील मंगलेश कुमार दुबे ने अदालत में दलील दी कि विशाल सिंह और सह आरोपितों के बीच का विवाद केवल व्यापारिक अनुबंध से संबंधित है और इसका पवन सिंह से कोई संबंध नहीं है।