ताजा खबर
बुलेट ट्रेन: प्रोजेक्ट का पूरा होना इस प्रमुख कारक पर निर्भर करता है, आरटीआई से पता चला   ||    ICICI और Yes Bank के सर्विस चार्ज बदले, Axis ने भी किया बड़ा ऐलान   ||    मलेशियाई नौसेना के हेलीकॉप्टर हवा में टकराए, 10 की मौत   ||    मलेशियाई नौसेना के हेलीकॉप्टर हवा में टकराए, 10 की मौत   ||    लोकसभा चुनाव 2024: सबसे बड़ा लोकतंत्र मतदान क्यों नहीं कर रहा?   ||    Earth Day 2023: पृथ्वी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?   ||    फैक्ट चेक: उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बीच CM धामी ने सरेआम बांटे पैसे? वायरल वीडियो दो साल पुराना...   ||    मिलिए ईशा अरोड़ा से: ऑनलाइन ध्यान खींचने वाली सहारनपुर की पोलिंग एजेंट   ||    आज का इतिहास: 16 अप्रैल को हुआ था चार्ली चैपलिन का जन्म, जानें अन्य बातें   ||    एक मंदिर जो दिन में दो बार हो जाता है गायब, मान्यता- दर्शन मात्र से मिलता मोक्ष   ||   

Lok Sabha Election 2024 Date: लोकसभा चुनाव का आज होगा एलान, सात चरणों में हो सकते हैं मतदान

Photo Source :

Posted On:Saturday, March 16, 2024

आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा. इसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। लेकिन, अच्छी बात यह है कि आचार संहिता से आम लोगों की जिंदगी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हालाँकि, इससे राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों पर सीमाएँ लगेंगी।

आचार संहिता क्यों लागू की जाती है

चुनाव आयोग के अनुसार, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आचार संहिता लागू की जाती है।देश में 18वीं लोकसभा बनाने के लिए चुनाव होंगे। ये चुनाव सात या आठ चरणों में होने की उम्मीद है. चुनाव आयोग ने कहा है कि आज दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखें जारी कर दी जाएंगी.

लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद क्या बदलेगा?

  1. वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा.
  2. किसी भी तरह की राजनीतिक रैली या मीटिंग करने से पहले स्थानीय पुलिस को सूचना देनी होगी.
  3. पार्टियां जानबूझकर ऐसी जगह पर बैठक या रैली नहीं कर सकतीं, जहां किसी दूसरी पार्टी का कोई कार्यक्रम हो रहा हो.
  4. पुलिस रैलियों के रूट की पुष्टि करेगी.
  5. पार्टियां किसी भी धार्मिक स्थल पर चुनावी सभा या प्रचार नहीं कर सकतीं.
  6. पार्टियां या उम्मीदवार किसी दूसरे उम्मीदवार की निजी जिंदगी पर टिप्पणी नहीं कर सकते.
  7. सभा में लाउडस्पीकर के लिए अनुमति लेनी होगी.

सत्ताधारी दल के लिए विशेष नियम

सत्तारूढ़ दल को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किसी भी सरकारी संपत्ति, कर्मियों, हवाई अड्डों, रेलमार्गों आदि का शोषण करने की अनुमति नहीं है। कारों सहित किसी भी सरकारी संपत्ति का उपयोग राजनीतिक अभियानों के लिए नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य में शराब ले जाने पर अपने कानून हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में आपको केवल 1 लीटर शराब लेने की अनुमति है।

हालाँकि, उत्तर प्रदेश में अपने घर या व्यवसाय स्थल पर छह लीटर तक शराब रखना कानूनी है। इसी तरह, गोवा में घर पर देशी शराब की 18 बोतलें और बीयर की 24 बोतलें रखना कानूनी है। इसके अतिरिक्त, यदि आप 2 लाख से अधिक नकदी ले जाते हैं, तो आपको संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और उचित तर्क देना होगा। जब कोई आईपीसी या शराब तस्करी के नियमों का उल्लंघन करता है, तो चुनाव आयोग कानूनी कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होता है।


बनारस और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. banarasvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.