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ITR फाइल करने की आखिरी तारीख: ई-वेरिफिकेशन कब तक करना जरूरी है?

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Posted On:Friday, July 31, 2026

अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो आज, 31 जुलाई, इसके लिए अंतिम अवसर है। अंतिम दिन होने की वजह से आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर भारी ट्रैफिक रहने की संभावना है। इसलिए योग्य करदाताओं को बिना देरी किए अपना रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए।

हालांकि, केवल ITR अपलोड कर देना ही पर्याप्त नहीं होता। आयकर नियमों के अनुसार, रिटर्न को वैध (Valid) मानने के लिए उसका ई-वेरिफिकेशन (e-Verification) करना भी अनिवार्य है। ई-वेरिफिकेशन के बिना आपका रिटर्न अधूरा माना जा सकता है और उसकी प्रोसेसिंग शुरू नहीं होती।

राहत की बात यह है कि यदि आपने 31 जुलाई तक ITR फाइल कर दिया है, तो उसी दिन ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी नहीं है। वर्तमान नियमों के अनुसार, रिटर्न अपलोड करने के बाद 30 दिनों के भीतर उसका ई-वेरिफिकेशन किया जा सकता है। यदि यह प्रक्रिया तय समय सीमा के अंदर पूरी कर ली जाती है, तो आपकी मूल फाइलिंग डेट वही मानी जाएगी जिस दिन आपने ITR दाखिल किया था।

उदाहरण के तौर पर, यदि कोई करदाता 31 जुलाई को ITR फाइल करता है और अगस्त में 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन पूरा कर देता है, तो उसका रिटर्न समय पर दाखिल माना जाएगा। इससे लेट फाइलिंग से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी।

लेकिन यदि ई-वेरिफिकेशन 30 दिनों के बाद किया जाता है, तो वेरिफिकेशन की तारीख ही रिटर्न दाखिल करने की तारीख मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में रिटर्न बिलेटेड (Belated Return) माना जा सकता है, जिससे कुछ कर लाभ प्रभावित हो सकते हैं और आवश्यक होने पर लेट फीस या अन्य नियम लागू हो सकते हैं।

इसके अलावा, यदि निर्धारित अंतिम समय सीमा तक ई-वेरिफिकेशन नहीं किया जाता, तो आयकर विभाग रिटर्न को अमान्य (Invalid Return) मान सकता है। ऐसे में रिटर्न दाखिल करने का लाभ नहीं मिलेगा और करदाता को दोबारा प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है, यदि नियम इसकी अनुमति दें।

ई-वेरिफिकेशन कई आसान तरीकों से किया जा सकता है, जैसे आधार OTP, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट या डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से। इसलिए ITR फाइल करने के बाद जल्द से जल्द ई-वेरिफिकेशन पूरा करना बेहतर माना जाता है, ताकि रिफंड की प्रोसेसिंग में भी देरी न हो।

यदि आपने अभी तक ITR दाखिल नहीं किया है, तो अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए जल्द से जल्द रिटर्न फाइल करें और उसके बाद 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन अवश्य पूरा करें।


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